
बरेली। पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
आपको बताते चलें कि मामला थाना अलीगंज क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2023 में आरोपी यशपाल पुत्र राकेश मौर्य निवासी कस्बा व थाना अलीगंज, जनपद बरेली ने 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर घर के अंदर ले जाकर उसके साथ गलत कृत्य किया था। घटना के संबंध में थाना अलीगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में पुलिस ने प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर माननीय पॉक्सो-03 कोर्ट बरेली ने आरोपी यशपाल को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 आईपीसी में 5 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 323/506 आईपीसी में 1 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कुल 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सजा दिलाने में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी/नोडल अधिकारी ऑपरेशन कन्विक्शन, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो, विवेचक सहित कोर्ट पैरवीकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।