
एटा ! वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्याम नारायण सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अलीगंज के प्रभारी निरीक्षक निर्दोष सिंह सेगर द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत मु0अ0स0 62/2025 धारा 109(1)/3(5) (पुलिस मुठभेड) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 में वांछित चल रहे दो अभियुक्त फारूक पुत्र कल्लू तथा अन्ना पुत्र सफीक मोहल्ला अंसारी अन्ना उर्फ साजिद पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुध्द थानास्तर से आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
अभियुक्त फारुख पुत्र कल्लू का आपराधिक इतिहास —
- मु0अ0स0- 62/2025 धारा 109(1)/3(5) (पुलिस मुठभेड) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधिनियम
- मु0अ0सं0- 97/2015 धारा 147,148,149,307 भादवि व धारा 25,27 आयुध अधिनिय
नोटः-पूर्व में उपरोक्त अभियोग से सम्वन्धित तीन अभियुक्तों को दिनांक-19.03.2025 को हुई पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।