प्राकृतिक आपदा से फसलों को होंने वाले नुकसान से बचाव के लिए कराए फसल बीमा : डीएम

प्राकृतिक आपदा से फसलों को होंने वाले नुकसान से बचाव के लिए कराए फसल बीमा : डीएम

लखीमपुर खीरी। पीएम फसल बीमा योजना: छोटा प्रीमियम देकर बड़ी सुरक्षा पाए किसान
लखीमपुर खीरी 06 अगस्त। रबी 2024- 25 के लिए जिले के कृषकों का “पीएम फसल बीमा योजना” से आच्छादन कराने के उद्देश्य से बुधवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कलेक्ट्रेट में “पीएम फसल बीमा योजना” की समीक्षा बैठक ली। बैठक का संचालन डीडी कृषि अरविंद मोहन मिश्र, जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि फसल की सुरक्षा और आपदा में नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए जनपद खीरी के लिए फसली वर्ष- रबी 2024-25 के लिए अधिसूचित फसल (मसूर, रेपसीड सरसों, गेहूं ) का पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई अपनी फसल का बीमा कराएं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। कहा कि किसानों को क्षति से बचाने के लिए पीएम फसल बीमा का सुरक्षा कवच किसानों को प्रदान किया है। किसान रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर से पहले करा लें, ताकि किसी भी दशा में फसल क्षति होने पर उन्हें मायूस न होना पड़े।

सीडीओ अभिषेक कुमार योजना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से अनुसूचित क्षेत्र में कोई बोई गई अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना, कृषि में उन्नति तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना और आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखता है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को सुरक्षा चक्र प्रदान करती है।

इन अधिसूचित फसल में मिलेगा योजना का लाभ, फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, उठाएं लाभ
जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि फसल की सुरक्षा और आपदा में नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए जनपद खीरी के लिए फसली वर्ष- रबी 2024-25 में जिले के लिए अधिसूचित फसल अधिसूचित फसल (मसूर, रेपसीड सरसों, गेहूं ) का पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसान भाई अपनी फसल का बीमा कराएं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
आवेदन में इन दस्तावेज की होगी जरूरत
बीमा कराने के लिए किसान भाइयों के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र, भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र, बटाई प्रमाण-पत्र, फसल बुआई का प्रमाण-पत्र (स्व-सत्यापित) एवं मोबाइल नम्बर जरूरी दस्तावेज है। कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत जमा करना होगा। कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि के अलावा अन्य कोई शुल्क बीमा के लिए देय नहीं है। किसान भाई बीमा करवाने के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखा, जन-सेवा केन्द्र (सीएससी), भारत सरकार PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in), क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ / कार्यालय, अधिकृत डाकखाना में संपर्क स्थापित कर सकता है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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