गौ-वध निवारण अधिनियम के तहत दो महिलाएं गिरफ्तार

कासगंज,गौ-वध निवारण अधिनियम के तहत दो महिलाएं गिरफ्तार।
थाना पटियाली के अन्तर्गत नगला मानसिंह के जंगल में 17नवंम्बर की सुबह गौवंशीय तस्करी एवं काटने के लिए लाए गए , गोकशों को मुठभेड़ के बाद मुअसं 410/24 धारा 109/317(5) बीएन एस व 3/5 ए/8 गौ-वध निवारण अधिनियम व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम में फरार दो महिला अभियुक्तों को पुलिस ने बल्लूपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया । जिनके नाम शहनाज़ पत्नी इरफान तथा मुस्कान पुत्री इरफान निवासी ग्राम फगरौल पता हाल मौ.हसन थोक , कस्बा भरगैन पटियाली बताए जाते हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि कि आज सुबह मुखबिर की सटीक सूचना पर नगला मानसिंह के जंगल में क्षेत्राधिकारी पटियाली राजकुमार पाण्डेय के नेतृत्व में एवं थाना प्रभारी पटियाली राधेश्याम व उनकी टीम द्वारा गौकशी के लिए तस्करी करके लाए गए अभियुक्तों से हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त साहिबे आलम पुत्र हशमत निवासी ग्राम फगरौल के पैर में गोली लगी जिससे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया जबकि उसके दो साथियों मोहम्मद हसन पुत्र बकाउल्ला खां तथा काले पुत्र गौहर खान निवासी मौ हसन थोक , भरगैन , पटियाली को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि उनके साथ दो महिलाएं और तीन अन्य लोग भु मौजूद थे जिनमें से महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद अन्य तीन की , पुलिस तत्परता से तलाश में जुटी बताई जाती है। पुलिस ने इन लोगों से मांस ले जाने के लिए लाई गई ईको गाड़ी नंबर डी एल -8 सी ,ए एल 7439 एक बिना नम्बर की हीरो मोटरसाइकिल ,02छुरी , एक अवैध तमंचा 315 बोर नाल में कारतूस फंसा हुआ, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर,02 कुल्हाड़ी ,06 रस्सी , एक प्लास्टिक बाल्टी ,03 रास बैल बरामद किया जाना बताया जाता है।

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× कुछ समझ न आये में हूँ न ...
अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks