जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण

जनपद एटा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में आज दिनाँक 25.10.2024 को जनपदीय मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते दिलायी गयी सजा का विवरण निम्नवत है।1. " *लापरवाही पूर्वक वाहन चालकर घायल करने* " के मामले में अभियुक्त “चरण सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी हृदयपुर थाना अलीगंज जनपद एटा" को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक सजा व 2000 रूपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

  1. जुआ अधिनियम ” के मामले में अभियुक्त “विपिन उर्फ संग्राम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह नि0 मलावन जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक की सजा व 100 रुपए” के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है।
  2. आयुध अधिनियम ” के मामले में अभियुक्त “राम सिंह पुत्र गिरधारी लाल निवासी नगला भजा थाना पटियाली जनपद कासगंज” को माननीय विशेष न्यायालय “अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट जलेसर कोर्ट 17” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “जेल में बिताई गई अवधि व 2500/- रुपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  3. मानक अधिनियम ” के मामले में अभियुक्त “अवनीश कुमार पुत्र शिशुपाल गुप्ता निवासी निकट जमा मस्जिद जी टी रोड थाना कोतवाली नगर जनपद एटा ” को माननीय विशेष न्यायालय “अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट जलेसर कोर्ट 17” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “जेल में बिताई गई अवधि व 10000/- रुपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  4. मारपीट करने ” के मामले में अभियुक्त “विनोद पुत्र राजपाल निवासी करनपुर थाना नयागांव जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “ग्राम न्यायालय अलीगंज” एटा द्वारा दोषी पाते हुए प्रत्येक को “न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रुपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  5. लापरवाही पूर्वक वाहन चालकर घायल करने ” के मामले में अभियुक्त “गौरव पुत्र भूपसिंह निवासी रेलवे कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “ग्रामीण न्यायालय अलीगंज” एटा द्वारा दोषी पाते हुए “न्यायालय उठने तक सजा व 2500 रूपये” के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
  6. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने ” के मामले में अभियुक्त “कमल पुत्र नाथूराम निवासी नगला अहीर थाना जलेसर जनपद एटा” को माननीय न्यायालय “पोक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट” एटा द्वारा “04 वर्ष कठोर कारवास व 20000 रुपए” के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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