बरेली :: बड़ा बाजार , स्थित दर्जी चौक में नारायण होटल जो कि लगभग पिछले 25 वर्षो से गली में सड़क के उपर पुल रूपी लिण्टर डालकर लिण्टर पर 3 मंजिला होटल भवन बनाकर अतिक्रमण करके व्यावसायिक गतिविधिया संचालित की जा रही है। जिसमें 1000 वर्ग फुट की बेसमेंट हैं तथा भूतल एरिया 4050 वर्गफुट के साथ 4 मंजिला हैं। उक्त 4 मंजिला होटल पर 2023-24 में नगर निगम की टीम द्वारा जिस पर नगर निगम, बरेली के अधिकारियों की कृपा से 2023-24 तक मात्र रू0 35,772 का नगर निगम सम्पत्ति कर आरोपित किया जा रहा था। जिससे नगर निगम, बरेली को लाखों रू0 प्रतिवर्ष की राजस्व की हानि हो रही थी। जिसमें नगर निगम अधिकारियों द्वारा उक्त सम्पत्ति का रू0 35772 ही वित्तीय वर्ष 2023-24 का जमा करवा दिया गया। इसमें राजस्व हानि/चोरी की शिकायतें लगातार शासन स्तर तक साहूकारा निवासी आशाीष अग्रवाल द्वारा लगातार की जा रही थी जिसमें शासन द्वारा उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए र्निदेशित किये जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली द्वारा 4 सदस्यीय जॉच कमेटी सितम्बर 2023 मे गठित की गयी जिसमें 4 माह बाद कमेटी सदस्यों द्वारा रिपोर्ट दी गयी जिसकी जॉच आख्या अनुसार उक्त होटल का बिल रू0 35,772 से बढ़कर तिथि 05 दिसम्बर 2023 के नोटिस के अनुसार रू0 2,32,028 हो गया और उक्त राशि से सम्बन्धित नोटिस होटल स्वामियों को जनवरी 2024 में तामील करा दिया गया और उक्त नोटिस पर होटल स्वामी द्वारा आपत्ति लगा दी गई जो अद्यतन तिथि तक मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, बरेली द्वारा साभिप्राय लम्बित हैं। चूॅंकि उक्त होटल का निर्माण 24-25 वर्ष पूर्व किया गया था तथा उक्त निर्माण की सूचना होटल स्वामी द्वारा नगर निगम, बरेली को नहीं देने पर पुराने निर्माण पर ही मिली भगत कर टैक्स लगाया जाता रहा और राजस्व हानि होती रहीं।उक्त प्रकरण में होटल के नगर निगम बरेली के लेजर (खाते) में मिली भगत कर बीसियों वर्षो से चोरी/हानि किया गया सम्पत्ति कर (पुरानी चोरी किये गये राजस्व की राशि) तथा 2023-24 का संशोधित नया नगर निगम सम्पत्ति कर बिल नही चढ़ने पर आशाीष अग्रवाल, साहूकारा द्वारा राजस्व चोरी की शिकायत/सूचना निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ को साक्ष्यों के साथ की गई जिस पर इसका संज्ञान लेते हुए श्री रविन्द््र कुमार, स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव एवं अपर निदेशक (प्रशा0), उ0 प्र0 सचिवालय, लखनऊ ने संज्ञान लेते हुए पत्रांक 3612 तद्दिनांक 30 जुलाई 2024 के माध्यम से जिलाधिकारी, बरेली को उक्त अभिसूचना की जॉंच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित था, जिसमें जिलाधिकारी, बरेली के कार्यालय द्वारा उक्त राजस्व हानि से सम्बन्धित अभिसूचना साक्ष्यांे सहित नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली को हस्तान्तरित कर दी गई जिसकी जॉंच आख्या दुर्भाग्यवश अद्यतन तिथि तक लम्बित हैं।
कार्यालय क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, बरेली/मुरादाबाद मण्डल द्वारा आर टी आई एक्ट 2005 में दी गई सूचना पत्रांक 683 दिनांक 26/11/2020 के अनुसार सम्बन्धित होटल सराय एक्ट 1867 के अर्न्तगत पंजीकृत नहीं हैं और नगर मजिस्टे््रट, बरेली सराय एक्ट 1867 की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत नहीं होने के विरूद्व कार्यवाही के लिये जिम्मेदार हैं।
मानचित्राकार, नगर निगम, बरेली द्वारा आर टी आई एक्ट 2005 के अनुसार दी गई सूचनानुसार सड़क के उपर पुल बनाकर ढक दिया गया हैं और उसके उपर भी निर्माण कर रखा हैं जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में आता हैं
कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण के आर टी आई एक्ट 2005 द्वार पत्रांक संख्या 4055 तद्दिनांक 22 जुलाई 2017 के अनुसार होटल स्ट््रक्चर से संबंधित सूचना 20 वर्ष पूर्व की हैं, अब देखना यह है कि नगर निगम के अधिकारियों का क्या फर्ज निभाते हैं ।।