30 खाद्य कारोबारियों पर 10.15 लाख जुर्माना

30 खाद्य कारोबारियों पर 10.15 लाख जुर्माना, रिपोर्ट योगेश मुदगल

कासगंज, । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम के 28 खाद्य वस्तुओं के नमूनों में मिलावट की पुष्टि करने के बाद एडीएम कोर्ट ने 10.15 लाख रुपये का जुर्माना दुकानदारों पर लगाया है। राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए नमूनों में मिश्रित दूध, पनीर, बर्फी आदि के नमूने मिलावटी मिले हैं। दो दुकानदार बिना पंजीकरण के कारोबार करते मिले।

सोमवार को खाद्य एवं औषधि विभाग के अभिहित अधिकारी नादिर अली ने बताया कि शहर व कस्बों से खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूने भरकर राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए थे। जिन दुकानदारों के नमूनों में प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई। उन पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। एडीएम डा. वैभव शर्मा ने इन मामलों की सुनवाई की। जिन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें कासगंज के किशोरी लाल के अनार दाना व स्पेशल हींग चूरन, रमेश व कल्लू खां का मिश्रित दूध, राहुल माहेश्वरी के यहां से गोगाजी माइल्ड फ्रेश, सैफ खां के यहां से मीटा कार्बोनेटड पेय, मैंगो ड्रिंक के सैंपल भेजे गए थे।

सादाब के यहां से मीटा कार्बोनेटेड पेय, पंकज कुमार के यहां से मिश्रित दूध, संजय के यहां से सेंधा नमक, देवेंद्र के यहां से छुआरा, मनोज कुमार के यहां से रिफाइंड सोयाबीन, भीकम सिंह के यहां से मिश्रित दूध, शिवम जैन के यहां से बूरा, सौरंग सिंह के यहां से सरसों का तेल, जगदीश के यहां से चेरी, शिवम कुमार के यहां से रस्क, कन्हैया लाल के यहां से मखाना, मुकेश व योगेंद्र के यहां से मिश्रित दूध, धर्म सिंह के यहां से खुला अचार, सतपाल के यहां से मिश्रित दूध, विनोद कुमार माहेश्वरी से यहां से बर्फी, शंभू दीक्षित के यहां से पनीर, गौरव के यहां से घेबर, ब्रजेश के यहां से मिश्रित दूध के नमूने भरकर जांच को भेजे थे। कासगंज के शरीफ व ढोलना के

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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