योगी के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, रिपोर्ट योगेश मुदगल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती।
पीठ ने कहा कि ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों के लिए होते हैं, इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी।