
दहेज हत्या में बरी, हत्या में पति-सास को हुई उम्रकैद की सजा
एटा
दहेज हत्या में वादी पक्ष से समझौता होने के बाद भी सजा हो गई। सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर जिला जज ने पति-सास को आजीवन कारावा की सजा सुनाई है…
दहेज हत्या में वादी पक्ष से समझौता होने के बाद भी सजा हो गई। सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर जिला जज ने पति-सास को आजीवन कारावा की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।
थाना जैथरा में पिता विजय सिंह ने नौ मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाए थे कि ट्रैक्टर की लोन जमा कराने के लिए ससुरालीजन रुपये मांगते थे। सात मई को बेटी के घर पर गए थे और ससुरालीजनों से मोहलत भी मांगी थी। उसके बाद भी ससुरालीजनों ने बेटी राधा की पीटकर हत्या कर दी थी। मामले में पति हृदेश, सास सरला देवी पत्नी जंडाल सिंह निवासी दौलतपुर थाना जैथरा सहित अन्य पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। शुक्रवार को दोनों पक्ष ने दलीले पेश की।
दलील सामने आया कि वादी पक्ष से दहेज हत्या में समझौता कर लिया है। दलील सुनने के बाद हत्या के मामले में जिला जज संदीप जैन ने पति, सास को दोषी माना। डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर ने सख्त से सख्त से सजा की मांग की। जिला जज ने ह्रदेश, सरला देवी को आजीवन कारावास की सजा, पच्चीस-पच्चीस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।