
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से दहेज हत्या, एनडीपीएस एक्ट तथा गैर इरादतन हत्या के 03 अलग – अलग मामलों में 06 आरोपियों को दिलाई कठोर सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 26.08.2022 को अभियुक्तगण 1.हिरदेश पुत्र जेंदयाल सिंह 2. श्रीमती सरला देवी पत्नि जेंदयाल निवासीगण दौलतपुर थाना जैथरा जिला एटा को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 406/17 धारा 498ए, 304बी,302/34 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना जैथरा जिला एटा को दोषी पाते हुए न्यायालय डीजे कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास एवं 25-25 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया। आज दिनांक 26.08.2022 को अभियुक्त वीरेश पुत्र रोहनपाल निवासी लालपुर थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 988/16 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज NDPS कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 01वर्ष कठोर कारावास एवम 01 हज़ार से दंडित किया गया। आज दिनांक 26.08.2022 को अभियुक्तगण 1. आदेेश पुत्र उत्तमचंद 2.संदेश पुत्र उत्तमचंद 3.शिवतिर्थ पुत्र रामनन्दन निवासीगण चन्दनपुर थाना राजा का रामपुर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 38/13 धारा 323,308 भादवि थाना राजा का रामपुर जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 2 कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹21-21हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया गया।