पिटाई से युवक की मौत मामले में दोषी को सात साल सजा, रिपोर्ट योगेश मुदगल

पिटाई से युवक की मौत मामले में दोषी को सात साल सजा, रिपोर्ट योगेश मुदगल

पिटाई से युवक की हुई मौत के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया…
पिटाई से युवक की हुई मौत के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा।
मामला दस जुलाई 2007 का है। जिला अलीगढ़ थाना दादों के गांव नबावपुर निवासी नत्थू सिंह ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि गांव पिलखौरा खैर अलीगढ़ निवासी भांजे राजेश को निधौलीकलां पुलिस ने पकड़ लिया था, मौके पर पहुंचने पर पुलिस भांजे की पिटाई कर रही थी। अगले दिन भांजे की पैरवी को एटा आया। पुलिसवाले भांजे को अदालत के सामने डालकर गायब हो गए थे। पास जाकर देखा। भांजे की मौत हो चुकी थी। हाथ में हथकड़ी पड़ी थी। मामले की रिपोर्ट कोतवाली नगर में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की। विवेचना के दौरान आरोपी बबलू पुत्र वेदराम निवासी मोहल्ला काछियान निधौली कलां, नन्नू, वेदराम के नाम प्रकाश में आए थे।
विचारण के दौरान नन्नू, वेदराम की मौत हो चुकी है। पुलिस ने गवाहों को पेश किया था। सरकारी अधिवक्ता शांतनु पाराशर, मीनाक्षी सक्सेना ने दलीलें पेश की। दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश कैलाश कुमार ने आरोपी बबलू को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई साथ ही पच्चीस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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