शराब माफिया की 5,73,100 रुपये की अचल संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त।

शराब माफिया की 5,73,100 रुपये की अचल संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त।

एटा। शराब माफिया के विरुद्ध शासन व डीजीपी मुख्यालय के निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए एटा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्यवाही के बाद सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के क्रम में शराब माफिया व अवैध कार्यों में लिप्त अभियुक्त एहसान पुत्र फकीरे निवासी ग्राम नगला अचल थाना जसरथपुर जनपद एटा द्वारा अवैध कार्यों से प्राप्त धन से खरीदी गई 950 वर्ग गज भूमि (प्लॉट) को गैगंस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन किया जब्त।

◆ जिलाधिकारी श्री अंकित अग्रवाल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में उपजिलाधिकारी अलीगंज श्री मानवेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजकुमार व प्रभारी निरीक्षक सुनील श्रीवास्तव द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ शराब माफिया एहसान पुत्र फकीरे निवासी ग्राम नगला अचल थाना जसरथपुर जनपद एटा के विरुद्ध कमरतोड़ कार्यवाही करते हुए अपमिश्रित शराब का कारोबार/व्यापार कर अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का चिन्हीकरण/सत्यापन कराकर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया। अभियुक्त द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति अपमिश्रित/जहरीली शराब के अवैध कारोबार से अनाधिकृत रूप से धन कमाकर अर्जित/क्रय की गयी है।

अभियुक्तः-
एहसान पुत्र फकीरे निवासी ग्राम नगला आंचल थाना जसरथपुर जनपद एटा

जब्त सम्पत्तिः-
पांच लाख तिहत्तर हजार सौ रुपए (5,73,100 रूपये)

‼️ विदित है कि एसएसपी एटा द्वारा पूर्व में ही अपने अधीनस्थों को शराब प्रकरण में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा/गैंगस्टर/हिस्ट्रीशीट जैसी कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में थाना अलीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में एहसान उपरोक्त की अचल सम्पत्ति को जब्त किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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