एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को 09 वर्ष कठोर कारावास तथा 90,000 रुपये के जुर्माने तथा दहेज हत्या के मामले के दो आरोपियों को 07 वर्ष कारावास तथा 10,000 रूपये के जुर्माने की दिलाई सजा

एटा पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय में उत्कृष्ट विवेचना, प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कर एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को 09 वर्ष कठोर कारावास तथा 90,000 रुपये के जुर्माने तथा दहेज हत्या के मामले के दो आरोपियों को 07 वर्ष कारावास तथा 10,000 रूपये के जुर्माने की दिलाई सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 20.05.2022 को अभियुक्त जोनू उर्फ बोस पुत्र भूप सिंह निवासी हीरा नगर थाना कोतवाली नगर जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 516/16 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज FTC 2/ NDPS कोर्ट एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 09 वर्ष कठोर कारावास एवं 90 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आज दिनांक 20.05.2022 को 02 अभियुक्तों पुष्पेंद्र पुत्र मेवाराम व प्रहलाद पुत्र मेवाराम निवासीगण नगला धर्मा थाना सकरौली जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 30/15 धारा 498A,304B,302/ 34,306/34 भादवि० व 3/4 डीपी एक्ट थाना सकरौली जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश एटा द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 07 वर्ष कारावास एवं 10 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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