बालिका के अपहरण व दुष्कर्म में मिली 14 वर्ष की सजा
तीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

बालिका के अपहरण व दुष्कर्म में मिली 14 वर्ष की सजा
तीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी

हरदोई ।अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 16 अनिल कुमार ने बालिका को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को अपराध सिद्ध पाए जाने पर 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है ।न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30000 का जुर्माना भी लगाया है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना वादिनी नन्हकोरा की पुत्री की मृत्यु के बाद से उसकी नातिन वादिनी के साथ रह रही थी। 2 मई 2017 को वादिनी की नातिन सुबह 6 बजे शौच के लिए गई थी। तभी अभियुक्त मलिन्दर पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम जिगिनिया हैदर थाना बेनीगंज वादिनी की नातिन को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट 5 मई 2017 को अंकित कराई गई जबकि पीड़िता की बरामदगी घटना के 7 दिन बाद हुई।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुई गवाही एवं विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुए भिन्न भिन्न धाराओं में 14 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई ।अदालत ने अभियुक्त पर 30000 का जुर्माना भी लगाया ।जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश भी दिया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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