छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को 04 वर्ष कारावास एवं 31 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को 04 वर्ष कारावास एवं 31 हजार रुपए के जुर्माने की मिली सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए- आज दिनांक 11.05.2022 को अभियुक्त इमरान पुत्र हाशिम खान निवासी मौहल्ला बड़ा बाजार कस्बा व थाना मारहरा जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 51/19 धारा 354, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मारहरा जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-एक्सक्लूसिव एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 04 वर्ष कारावास एवं 31 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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