आजम खान की जमानत पर फैसले में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- न्याय का मजाक

आजम खान की जमानत पर फैसले में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- न्याय का मजाक

आजम खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार यानी 11 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस एल नागेश्‍वर राव की अगुवाई वाली बेंच को अधिवक्‍ता ने बताया कि आजम खान की जमानत याचिका पर कल हाईकोर्ट ने भी फैसला रिजर्व रख लिया है। सु्प्रीम कोर्ट ने पाया कि 137 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में आज की तारीख तक फैसला नहीं सुनाया गया है।

सर्वोच्‍च अदालत ने इसे न्‍याय का मजाक बताया और कहा कि बुधवार को खुद इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आजम खान को 86 अन्‍य मामलों में जमानत दी जा चुकी है। अपनी याचिका में आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ 19 सितम्‍बर 2019 को अपराध संख्‍या 312 के तहत रामपुर के अजीमनगर थाने में आईपीसी 1860 की धारा 420, 467, 468, 471,447, 201, 120 बी और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के सेक्‍शन 3 के तहत दर्ज एफआईआर में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमान याचिक पर अंतिम फैसला आने तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है।

यह याचिका आजम खान के वकील लजाफीर अहमद ने दायर की थी। इसके पहले आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसम्‍बर 2021 में उनकी जमानत याचिका पर फैसला रिजर्व कर लिया था। बाद में यूपी सरकार ने इस सम्‍बन्‍ध में कुछ नए तथ्‍य पेश करने के लिए एक नई याचिका दायर की। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई की। आजम खान को इसी एक केस में अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। आजम फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पिछले साल कई मामले दर्ज किए गए थे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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