
“अपात्र हैं तो सरेंडर कर दें राशन कार्ड, नहीं तो होगी वसूली”
एटा: अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे। ऐसा न करने वाले अपात्र कार्ड धारकों से बाजार के भाव अनाज, रिफाइंड आदि की वसूली की जाएगी। कार्ड सरेंडर करने के लिए अपात्र लोगों को शासन ने 30 अप्रैल तक का समय दिया है। इसके बाद सत्यापन के वक्त पाए जाने वाले अपात्र लोगों से वसूली के साथ ही विधिक कार्रवाई भी होगी।
शासन से गरीबों के लिए राशन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र गृहस्थी में शहरी क्षेत्र में तीन लाख तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में दो लाख रुपये तक सालाना आमदनी वाले लोग लाभ लेने के हकदार हैं। सरकार काफी समय से गरीबों को माह में दो बार मुफ्त में राशन दे रहा है। पिछले पांच माह से राशन के साथ ही रिफाइंड, नमक, चना भी निश्शुल्क दिया जा रहा है। यह योजना गरीबों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है, मगर इस योजना में तमाम अपात्र लोग सेंध लगा रहे हैं। वास्तविक हकदार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं। जिसके पीछे राशन कार्डों का निर्धारित लक्ष्य पूरा होना है। इसे लेकर जरूरमंद गरीब लोग कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट कर रहे हैं। इससे गरीबों को राहत देने के लिए सरकार अपात्रों से कार्ड सरेंडर करा रही है। इसके बाद घर-घर जाकर राशन लेने वाले लोगों का सर्वे कराया जाएगा। जिसके दौरान पकड़े जाने पर अपात्र लोगों से बाजार में बिक रहे राशन और तेल, नमक के हिसाब से वसूली की जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि शासन से आदेश जारी होने के बाद तीन अपात्र लोगों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।