हत्या में आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

हत्या में आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

एटा – कहासुनी के बाद युवक की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही अर्थ दंड से दंडित किया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीलिमा चौहान और सर्वेश कुमार चौहान के अनुसार बताया 14 जनवरी 2019 को ब्रजेश कुमार निवासी कुसैत थाना जलेसर ने अपने भाई जितेंद्र के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें ब्रजेश का पुत्र नरसिंहपाल सिंह गांव में खेतों की देखभाल करने गया था। वहां पहले से ही ब्रजेश की मां रूमाली देवी, पिता सत्यवीर सिंह, भाई जितेंद्र इसकी पत्नी विमलेश का दो साले झगड़ा हो रहा था। सभी के पास नाजायज असलहे थे। नरसिंहपाल सिंह ने बीच बचाव किया तो उसके ऊपर फायरिंग कर दी। इस पर पिता सत्यवीर चिल्लाए। जितेंद्र ने उनके मुंह पर गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था। जांच के चार्जशीट कोर्ट में दायर की। मंगलवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ता ओ ने दलील पेश की। दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी माना।। अपर जिला जज कक्ष संख्या एक नरेंद्र कुमार सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। एडीजीसी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने छह माह में वाद को निस्तारित करने के आदेश दिए थे।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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