
वार्षिक विवरण उपलब्ध न कराने वाले समाचारपत्रों के घोषणा पत्र होंगे रद्द*
एटा (सू0वि0) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जनपद से प्रकाशित होने वाले ऐसे समाचार पत्र जिनके द्वारा विगत 5 वर्षों से वार्षिक विवरण पंजीयक कार्यालय को प्राप्त नहीं कराया गया है। जनपद से प्रकाशित होने वाले ऐसे प्रकाशन को पीआरबी अधिनियम 1867 की धारा 8 के अन्तर्गत रदद् किये जाने की कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिये गये हैं।*