वार्षिक विवरण उपलब्ध न कराने वाले समाचारपत्रों के घोषणा पत्र होंगे रद्द

वार्षिक विवरण उपलब्ध न कराने वाले समाचारपत्रों के घोषणा पत्र होंगे रद्द* एटा (सू0वि0) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जनपद से प्रकाशित होने वाले ऐसे समाचार पत्र जिनके द्वारा विगत 5 वर्षों से वार्षिक विवरण पंजीयक कार्यालय को प्राप्त नहीं कराया गया है। जनपद से प्रकाशित होने वाले ऐसे प्रकाशन को पीआरबी अधिनियम 1867 की धारा 8 के अन्तर्गत रदद् किये जाने की कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिये गये हैं।*

जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने उक्त के क्रम में जनपद के ऐसे समाचार पत्रों के प्रकाशक, जिन्होंने विगत 5 वर्षों से वार्षिक विवरण पंजीयक कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है और उनका प्रकाशन जारी है, की सूचना अधिकतम 30 अप्रैल तक जिला पंचायत परिसर में स्थित जिला सूचना कार्यालय में साक्ष्य सहित लिखित रूप में उपलब्ध करा दें। अन्यथा की दशा में समाचार पत्र के प्रकाशन को शून्य मानते हुए घोषणा पत्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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