
एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी एवं सतत निगरानी के चलते माननीय न्यायालय से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले के आरोपी को 07 वर्ष कारावास एवं 17000 रुपए के जुर्माने की मिली सजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए– आज दिनांक 01.04.2022 को अभियुक्त सुनील पुत्र बाबुलाल निवासी सतोली थाना एत्मादपुर जिला आगरा संबंधित मुअस– 165/13 धारा 363,366,376 भादवि 4 पोक्सो एक्ट थाना सकरौली जिला एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो-2 एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 7 वर्ष कारावास एवं 17000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया!