लाइसेंस शुल्क जमा न करने वालों पर कार्रवाई करेगी पालिका

एटा – नगर पालिका शहरी क्षेत्र के तहत होटल, गेस्ट हाउस एवं निजी क्लीनिक संचालकों पर लाइसेंस शुल्क न जमा किए जाने पर नोटिस भेज कार्रवाई करने की योजना बना रही है।
सोमवार को नगर पालिका कर अधीक्षक एवं प्रभारी ईओ मुन्नालाल राम ने बताया कि निजी क्लीनिक, होटल, गेस्ट हाउस आदि 39 मदों पर नगर पालिका लाइसेंस शुल्क का प्रावधान है। इसके कारण इन सभी व्यवसायों का संचालन पालिका से लाइसेंस प्राप्त कर किया जाता है। लेकिन शहर के अधिकांश क्लीनिक, होटल एवं गेस्ट हाउस संचालकों ने अब तक पालिका में एक वर्षीय लाइसेंस का शुल्क जमा नहीं किया है।
वहीं थ्री स्टॉर होटल पर एक हजार एवं फाइव स्टॉर होटल पर प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क पांच हजार रुपये है। वहीं गेस्ट हाउस पर एक हजार रुपये प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क निर्धारित है।