
मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – एडीजे पाक्सो प्रथम ओमबीर की अदालत ने क्वार्सी क्षेत्र में छह साल पहले मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुजारी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा व लव कुमार बंसल ने बताया कि घटना 23 जून 2016 की है। क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली किशोरी के पिता ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि शाम सात बजे 12 वर्षीय मूकबधिर किशोरी मोहल्ले के ही मंदिर के पास खेल रही थी। मंदिर का पुजारी किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता किशोरी को तलाशते हुए मंदिर पहुंचे तो बाबा को देख लिया। किशोरी ने इशारों से पिता को घटना बताई। इसी बीच भाग रहे बाबा को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने बदायूं के थाना उझानी के गांव रियोनइया निवासी 68 वर्षीय बाबा अखलेश्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। इसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि अदालत ने बाबा को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।