महिला को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को आजीवन कारावास – रिपोर्ट शुभम शर्मा

महिला को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को आजीवन कारावास – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – एडीजे-5 प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत ने गौंडा थाना क्षेत्र में करीब चार साल पहले महिला को जिंदा जलाकर मारने के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में सभी गवाह मुकर गए थे। लेकिन, अदालत ने इस मृतका के मृत्युपूर्व बयानों के आधार पर फैसला सुनाया है। दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से एक लाख रुपये मृतका के बच्चे को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी रविकांत शर्मा के मुताबिक, हाथरस के थाना मुरसान क्षेत्र के गांव नगला तलैया कलुआ की नगरिया निवासी पप्पू सिंह ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि सात मई 2014 को पप्पू ने अपनी बेटी भारती की शादी गौंडा क्षेत्र के गांव नगला श्याम निवासी अरविंद के साथ की थी। शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था। शुरुआत में सब ठीक रहा। लेकिन, धीरे-धीरे अरविंद व उसके भाई भारती को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। आए दिन मारपीट की जाने लगी। 20 दिसंबर 2017 को भारती के साथ मारपीट की गई और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। 25 दिसंबर 2017 को भारती की जेएन मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। एडीजीसी ने बताया कि अरविद समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। चार्जशीट भी दाखिल हुई। लेकिन, अदालत में सिर्फ अरविंद के खिलाफ ही ट्रायल प्रक्रिया चली। अदालत ने भारती के मृत्युपूर्व बयानों के आधार पर अरविद को हत्या में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा भुगतने का फैसला सुनाया है। उस पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि डेढ़ लाख में से एक लाख रुपये महिला के बच्चे को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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