प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,

जांच रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्तगी से पहले कर्मचारी को रिपोर्ट की प्रति देना जरूरी,
बचाव करने का मौका न देना नैसर्गिक न्याय के विपरीत है,
नगर पंचायत ने जांच रिपोर्ट पर कर्मचारी को जवाब दाखिल करने का अवसर न देकर मूलभूत गलती की है,
खंडपीठ ने एकलपीठ के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया,
कोर्ट ने नियोजक को नये सिरे से कार्यवाही करने के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है,
कोर्ट ने नगर पंचायत महाराजगंज के अध्यक्ष की ओर से दाखिल विशेष अपील की निस्तारित,
कोर्ट ने आदेश दिया है कि कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की कापी दे,
एक माह की कारण बताओ नोटिस जारी करें,
इसके दो हफ्ते में कर्मचारी अपना जवाब दाखिल करें,
और उसके बाद दो हफ्ते में सुनवाई का मौका देकर आदेश पारित किया जाये,
कोर्ट ने कहा है कि बर्खास्तगी आदेश रद्द किया जा चुका है,
कोर्ट ने कहा निर्णय लेने तक कर्मचारी को सेवा जनित सारे लाभ पाने का हक है,
अध्यक्ष नगर पंचायत की अपील निस्तारित,
जस्टिस एस डी सिंह और जस्टिस बी आर सिंह की खंडपीठ ने दिया आदेश।