
बिना मास्क के कटेगा चालान, नहीं मिलेगा सामान – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – कोरोना वायरस एवं ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए प्रदेश के बाद जनपद में भी शनिवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर पाबंदी लागू की गई है। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे- एंबुलेंस, मालवाहक वाहन, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी व अखबार से जुड़े लोग ही आ-जा सकेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिये लोगों से कोरोना गाइड लाइनों का पालन करने की अपील की जाएगी।मास्क न पहनने वालों के चालान काटे जाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने बताया कि दुकानदारों से बिना मास्क सामान न बेचने की अपील की जाएगी। सड़क समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की जाएगी। शापिंग मॉल व शोरूम में कोरोना से बचाव के लिए मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया है।सभी मॉल व शोरूम संचालकों को अनिवार्य रूप से कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के आदेश दिए गए हैं। बंद जगह पर होने वाले बड़े समारोह में अधिकतम 200 लोग हिस्सा ले सकेंगे। खुले स्थानों पर क्षमता से आधे लोग ही आ सकेंगे। ग्राम निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाएगा तो शहरी क्षेत्र में वार्ड निगरानी समितियां सक्रिय की जाएंगी।निजी बस ऑपरेटरों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे व बस अड्डों पर मास्क की अनिवार्य रूप से चेकिंग कराई जाएगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोविड गाइड लाइन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम को सक्रिय किया जाएगा।स्कूल-कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों में कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने सीएमओ को जिले की स्थिति की प्रतिदिन की रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। मास्क न पहनने वालों के चालान काटे जाएंगे। उन्होंने आम जनमानस से कोरोना गाइड लाइनों का अनुपालन करने एवं आवश्यक काम से ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।