कै‌बिनेट ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

Legal Update

कै‌बिनेट ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

==========================

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस कदम से महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के समान यानी 21 साल हो जाएगी।

???? इस बदलाव को अमल में लाने के लिए विवाह की उम्र को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन के लिए संसद में एक कानून पेश करने की आवश्यकता होगी।

????वर्तमान में, हिंदू सिखों, जैन और बौद्ध के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष निर्धारित है; इस्लाम में, पर्सनल लॉ में कहा गया है कि प्यूबर्टी के बाद नाबालिग को विवाह योग्य उम्र का माना जाता है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।

⬛2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स ने मातृ मृत्यु दर को कम करने और पोषण स्तर में सुधार के मुद्दे की जांच के लिए सिफारिश की थी कि महिलाओं और पुरुषों की शादी की उम्र को एक समान किया जाए। इस साल की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की एक समान उम्र की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया था।

????इसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4 (सी), बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ए), भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 की धारा 60(1) और पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 की धारा 3(1)(सी) के तहत विवाह की अलग-अलग उम्र को चुनौती देने वाली याचिका को भी स्वीकार किया था।

????याचिका में कहा गया था कि विवाह की उम्र में अंतर लैंगिक असमानता और रूढ़ियों को बरकरार रखता है, और अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत निहित विभिन्न संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है

About The Author

निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× अब ई पेपर यहाँ भी उपलब्ध है
अपडेट खबर के लिए इनेबल करें OK No thanks