
हत्या में तीन लोगों को उम्रकैद, एक को पांच साल की सजा – रिपोर्ट शुभम शर्मा
अलीगढ़ – एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत ने गंगीरी थाना क्षेत्र के चार साल पुराने ममेरे भाई की हत्या में भाई समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं चौथे युवक को पड्यंत्र में शामिल होने का दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। जबकि एक महिला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि थाना गंगीरी क्षेत्र के बढ़ारी खुर्द निवासी शेरसिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 27 फरवरी 2017 को उसके बेटे अनुज कुमार को बौनेर निवासी भांजा दीपक, उसके चाचा मुकेश व चाचा का बेटा संदीप बुलाकर ले गए थे। चार मार्च 2017 को अनुज का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने संदीप, दीपक, मुकेश के अलावा गांव के ही पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें अदालत ने संदीप, दीपक व मुकेश को हत्या में आजीवन कारावास व 50-50 हजार का जुर्माना, जबकि पप्पू को पांच साल की सजा व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।