बाजार खोलने के समय में जिला प्रशासन ने संशोधन किया है। जो दिन निर्धारित थे उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। बस दुकानें खोले जाने की अवधि नाइट कर्फ्यू की वजह से एक घंटे कम कर दी गई है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि रात नौ से सुबह पांच तक जिले में किसी भी व्यक्ति वाहन का आवागमन निषिद्ध है इस लिहाज से दुकानें रात आठ के बाद नहीं खुलेंगी।
व्यापारियों से आए दिन पुलिस की नोक झोंक और असमंजस की स्थिति दूर करने को जिला प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। सप्ताह में जिन दुकानों को खोले जाने का दिन तय है उनके अलावा शेष सभी दुकानें पहले से तय साप्ताहिक बंदी का पालन करेंगे। लॉक डाउन से पहले जिस दिन जिसकी साप्ताहिक बंदी थी उस दिन रहेगी। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके साथ ही फोटो स्टेट एवं फोटो स्टूडियो, पेंट्स की दुकानें सुबह दस से रात आठ बजे तक खुलेंगी। बर्तन, जूता चप्पल, विशातखाना, प्लास्टिक की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और रविवार को ही खुलेंगी। ज्वैलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकानों के खुलने का दिन सोम, बुध शुक्रवार और शनिवार तय है। उसमें कोई संशोधन नहीं है। यह दुकानें अब सुबह नौ से रात आठ बजे तक ही खोली जाएंगी। इससे तस्वीर साफ हो गई है। जब से बाजार खुले हैं लगातार व्यापारियों और पुलिस में नोकझोंक हो रही है। पुलिस छह बजे से ही दुकानें बंद करवाने लगती है। नए सिरे से स्थिति स्पष्ट हो जाने से कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है। सुबह नौ से रात आठ बजे तक प्रमुख बाजार तयशुदा दिनों में खुलेंगे।
यह दुकानें नहीं खुलेंगी
मॉल, शापिंग काम्प्लेक्स, ब्यूटी पार्लर, सैलून, बर्फ, आइस्क्रीम की दुकानें
सोमवार, बुधवार, शनिवार को सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी
ज्वैलरी शॉप, रेडीमेड गारमेंट्स, वस्त्रालय और स्पोर्ट्स की दुकानें
मंगलवार, गुरुवार, रविवार को खुलेंगी नौ बजे रात आठ बजे तक
बर्तन, जूते चप्पल, चश्माघर, विशातखाना, प्लास्टिक का सामान
प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों का समय :
बैटरी इन्वर्टर, मोबाइल की दुकानें इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स, हार्डवेयर, सेनेटरी, शस्त्र की दुकाने, कार, मोटर साइकिल, स्कूटर, इलेक्ट्रानिक व्हीकल्स, फर्नीचर (लोहा लकड़ी) मिठाई, समोसा, नमकीन, दालमोठ किराना, फल, सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट, मीट, मछली, अंडे की दुकानें, डीटीएच , केबल सेवाएं, ई कामर्स के माध्यम से सामान आपूर्ति करने वाले संस्थान, कोरियर सेवाएं, मोर्टार, प्लंबर, बढ़ाई, मोटर मैकेनिक, वैल्डिंग की दुकानें, लोहे की दुकानें, सीमेंट, सरिया, बालू, बजरी, मिट्टी, टाइल्स, साइकिल और स्टेशनरी की दुकानें, दूध वितरण की दुकानें, कृषि मशीनरी रिपेयरिंग, हाईवे पर ट्रक रिपेयरिंग, कृषि मशीनरी और स्पेयर पार्ट की दुकाने, आटोमोबाइल स्पेयर पार्ट की दुकानें
शासन की गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी
मुरादाबाद। शासन की गाइड लाइन के अनुसार आवश्यक सेवओं में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, पंचायत स्तर पर जनसेवा केंद्र, चिकित्सा प्रयोगशाल और संग्रह केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधि क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, मेडिकल उपकरण, जन औषधि केंद्र, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, उर्वरक, कीटनाशक, पशु चारा की दुकानें
यह नियम पालन करने हैं
खुद मास्क लगाएं जो ग्राहक नहीं लगाए सामान न दें
प्रत्येक दुकानों पर दुकानदार अपने फोन नंबर लिखें
व्यापारी दुकान के आसपास अतिक्रमण न करें
सेनेटाइजेशन और हाथ धोने के पानी का इंतजाम
सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन किया जाय
जिस दुकान में ग्राहक अंदर जाए थर्मल स्कैनिंग करें
दुकानों पर 50 फीसदी ही कर्मचारियों की उपस्थित
एक समय में चार से ज्यादा ग्राहक नहीं हों
सामान की होम डिलिवरी की सुविधा दें
जिनमें कोविड 19 के लक्षण उन्हें अस्पताल पहुंचाएं
गुटका, तंबाकू और थूंकने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा
दुकानों के आसपास साफ सफाई का उचित इंतजाम भी करें
समस्या हो तो फोन करें
व्यापारियों की सुविधा को जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर जारी किए गए हैं। कोई भी व्यापारी इन पर अपने सुझाव और शिकायत आशंका पर बात कर सकता है।
0591-2412728, 9454416867, 9454416893, 9454416886