राज्यों को कदम उठाने के लिए क्या कोई मुहूर्त चाहिए?-SC,

दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई

उपभोक्ता अदालतों में नियुक्तियां पूरी न करने का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और समय देने से इनकार किया

राज्यों को कदम उठाने के लिए क्या कोई मुहूर्त चाहिए?-SC,

हम सिर्फ पदों पर नियुक्तियां चाहते हैं- सुप्रीम कोर्ट

सभी रिक्तियों को 8 सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

यह खबर /लेख मेरे ( निशाकांत शर्मा ) द्वारा प्रकाशित किया गया है इस खबर के सम्बंधित किसी भी वाद - विवाद के लिए में खुद जिम्मेदार होंगा

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