शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन

शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद एटा में 31 मई की प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू

फल, सब्जी, दूध, किराना, खाद, बीज, कीटनाशक दवा, कृषि यंत्र की दुकानें प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी

उचित दर विक्रेता की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुलेंगी

एटा। शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी डा0 विभा चहल ने सूचित किया है कि कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा नई गाईडलाईन जारी की गई है। शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार जनपद एटा में कोरोना कर्फ्यू 31 मई की प्रातः 07 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू का सम्पूर्ण जनपद में शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियां को निर्देश जारी किए गए हैं।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपद में मेडीकल दवा, सर्जिकल की दुकानें 24 घण्टे खुली रहेंगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी, फल, दूध, किराना, खाद, बीज, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक दवाओं की दुकानें प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुल सकेंगीं। इसके अलावा जनपद में उचित दर विक्रेता की दुकानें प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। समस्त थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

दुकानदार, उचित दर विक्रेताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके प्रतिष्ठान, दुकान पर कोविड-19 की गाईडलाइन का शतप्रतिशत अनुपालन होना चाहिए। दुकान के आसपास भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। दुकानदारों, उचित दर विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर ग्राहकां को सुविधा प्रदान करने एवं कोरोना संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत गोले बना दिए जाएं, जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन हो सके। राशन की दुकानों पर नियमित रूप से सेनेटाइजेशन भी सुनिश्चित किया जाए।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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