Lockdown-4: कोरोनावायरस का प्रसार रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है. लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए. इसके साथ-साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन खुद निर्धारित करने की भी छूट दी है. केंद्र सरकार ने बसों और कुछ अन्य वाहनों को भी चलाने की अनुमति दी है, लेकिन हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, मॉल, जिम और सिनेमाघरों को बंद रखने का फैसला किया गया है. इसके साथ-साथ शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी गई है.
इसी के मद्देनजर अब यूपी सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन में रियायतें देने की घोषणा की है. राज्य सरकार ने कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर औधोगिक गतिविधयों की अनुमति दे दी है. साथ ही बाजारों को रोटेशन के आधार पर खोलने की भी छूट मिली है लेकिन सभी दुकानदारों को मास्क लगाए रखना होगा. सब्जी मंडियां भी सुबह 6 से 9 बजे तक खुल सकेंगी लेकिन साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेंगे. होम डिलिवरी करने वाले रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे.
जानिए यूपी में किन-किन चीजों की होगी छूट…
– कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर औधोगिक गतिविधयों की अनुमति
– बाज़ार रोटेशन से खुलेंगे, सभी दुकानदारों को मास्क लगाना होगा
– सब्ज़ी मंडी सुबह छह बजे से 9 बजे तक खुलेगी
– साप्ताहिक बाज़ार नहीं लगेंगे
– रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी होगी
– मिठाई की दुकान खुलेगी लेकिन वहां बैठकर मिठाई नहीं खा सकते, सिर्फ खरीद सकते हैं
– बारात घर खुलेंगे, शादी के लिए इजाजत लेनी होगी. शादी में बीस से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे.
– पटरी पर दुकानें लगेंगी
– फेरीवाले काम करेंगे
– नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी और ज़रूरी ऑपरेशन कर सकेंगे
– कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकेंगे. इसके अलावा दो बच्चों को भी बैठाने की छूट होगी
– बाइक पर एक ही पुरुष बैठ सकेगा, लेकिन साथ में महिला हो तो वो बैठ सकती है
– तीन पहिया गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकते हैं
– प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर खुलेंगे
– राज्य के अंदर और बाहर मेडिकल प्रोफेशनल्स और एम्बुलेंस को आने जाने की इजाजत होगी
– माल लेकर गाड़ी प्रदेश के बाहर जा सकेगी
– यूपी से अभी दूसरे राज्यों में नहीं जा सकेंगे