
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021
पंचायत चुनाव की मतगणना को आयोग की मंशानुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराएं
एटा। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के तहत जनपद में क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 19 अप्रैल को हुए मतदान के उपरान्त 2 मई को निर्धारित मतगणना स्थलों पर मतगणना कराई जाएगी। डीएम ने देर शाम आरओ, एआरओ के साथ बैठक कर समुचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना को आयोग की मंशानुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराएं। काउंटिंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरे के साथ-साथ प्रत्येक टेबिल पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक काउंटिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में फोर्स रहेगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मतगणना स्थल पर आयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा।
डीएम ने निर्देश दिए कि किसी भी आरओ, एआरओ द्वारा भूलकर भी ऐसा काम न किया जाए, जिससे कि क्षवि धूमिल हो। निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतगणना को सम्पन्न कराकर मिशाल पेश की जाए। डीएम ने कहा कि विकासखण्ड मारहरा की मतगणना द्रोपा देवी इण्टर कॉलेज स्टेशन रोड मारहरा, सकीट विकासखण्ड की श्रीमती शांति देवी इण्टर कॉलेज आसपुर चौराहा, निधौलीकलां की राष्ट्रीय इण्टर कॉलेज निधौलीकलां, शीतलपुर की सर्वादय इण्टर कॉलेज शीतलपुर, अवागढ़ की एमएचएच डिग्री कॉलेज नगला सीर अवागढ़, जलेसर की मण्डी समिति जलेसर, जैथरा की गांधी सार्वजनिक इण्टर कॉलेज जैथरा, अलीगंज की टीडी पब्लिक स्कूल अलीगंज में मतगणना होगी। समस्त रिटर्निंग ऑफीसर पंचायत अपने से संबंधित विकासखण्ड के अन्तर्गत जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना हेतु जिला पंचायत के प्रत्याशियों, मतगणना अभिकर्ताओं के पास संबंधित टेबल के सापेक्ष निर्गत करेंगे तथा जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना परिणाम निर्धारित प्रपत्र पर भरकर आरओ जिला पंचायत को तत्काल प्रेषित सुनिश्चित करेंगे।
डीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को प्रातः 08 बजे से शुरू होगी। मतगणना प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु समस्त उम्मीदवार उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मतगणना कक्ष मे किसी ग्राम पंचायत के मतदेय स्थल पर प्रयुक्त दोनो मतपेटियां एक साथ लायी जायेंगी। एक ग्राम पंचायत की मतगणना पूर्ण होने के उपरान्त अगले क्रम में निर्धारित ग्राम पंचायत की मतगणना की जाएगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर आने वाले गणना कर्मचारियों तथा प्रत्याशी, उनके गणना अभिकर्ताओं को अलग-अलग प्रवेश द्वार से प्रवेश दिया जायेगा। मतगणना कक्ष, पंडाल में उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ता तीनों में से एक व्यक्ति ही एक समय रह सकता है। मतगणना केन्द्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं उनके वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मतगणना केन्द्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में उम्मीदवार उसके निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना हेतु मारहरा में 17, सकीट में 24, अवागढ़ में 17, शीतलपुर में 28, निधौलीकलां में 23, जलेसर में 18, जैथरा में 23, अलीगंज में 27 टेबिलें लगाई जाएगी। इसके लिए 177 मतगणना पार्टियां रहेंगी, तो वहीं 18 मतगणना पार्टियों को रिजर्व रखा गया है। मतगणना हेतु तीन पालियों की पार्टी में नियुक्त कार्मिकों की कुल संख्या 2925 है, तो वहीं कोविड के दृष्टिगत नियुक्त किए गए अतिरिक्त मतगणना कार्मिक की संख्या 320 निर्धारित है।
सीडीओ अजय प्रकाश ने कहा कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचन, मतगणना अभिकर्ताओं को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप स्वस्थ होने पर ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना परिसर में उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता हेतु मोबाईल का प्रयोग वर्जित रहेगा। मतगणना परिसर, कक्ष में निर्वाचन अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मोबाईल का प्रयोग वर्जित रहेगा।
डीडीओ एसएन सिंह कुशवाह ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों की गणना हो रही होगी, केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों के उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना एजेन्ट को मतगणना परिसर, मतगणना कक्ष, पंडाल में प्रवेश दिया जायेगा। शेष को उनका आने पर उद्घोषणा के माध्यम से सूचित किया जायेगा। जिस ग्राम पंचायत की मतगणना समाप्त हो जायेगी, उसके गणना अभिकर्ता, उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना परिसर से बाहर चले जायेगें। उनके प्रवेश पास उनसे अवश्य ले लिये जायेंगे। उपयुक्त स्थल पर प्रवेश पास वापस लेने कलेक्ट करने की व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित तहसीलदार का होगा, जो यथा आवश्यक मेज, कुर्सी व स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
इस अवसर पर समस्त रिटर्निंग ऑफीसर, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर आदि मौजूद रहे।