
उत्तर प्रदेश : मुख्तार अंसारी को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया वकील और परिजनों से मुलाकात कराने का आदेश
सीजेएम मऊ ने बांदा जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को उसके परिजनों और वकील से मुलाकात कराने का आदेश दिया है। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने सीजेएम विनोद शर्मा से इस मामले में शिकायत की थी।
शस्त्र लाइसेंस मामले में बांदा जेल से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम 5.30 बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेशी हुई। इस दौरान सीजेएम से मुख्तार अंसारी ने परिजनों एवं अधिवक्ता से भेंट न कराने का बांदा जेल प्रशासन पर आरोप लगाया। सीजेएम ने जेल मैनुअल के अनुसार विधिक परामर्श लेने के लिए वकील व परिजनों से भेंट कराने का जेल अधीक्षक को आदेश दिया।
सीजेएम ने मुख्तार अंसारी से उनके स्वास्थ्य के अलावा जेल में अन्य किसी परेशानी के संदर्भ में भी पूछा। मुख्तार अंसारी ने स्वास्थ्य ठीक होने की जानकारी दी। मुख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि अदालत ने बांदा जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के अनुसार परिजनों व अधिवक्ता से मिलने देने का आदेश जारी किया है। विधायक के लेटरपैड पर फर्जी पते से असलहे का लाइसेंस देने की सिफारिश करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने यह सुनवाई की। अगली तारीख 22 अप्रैल को तय की गई है।