5वर्ष कारावास तथा 20000 रुपए जुर्माने की सजा, नाबालिग के अपहरण का मामला

एटा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के मामले में आरोपी को मिली न्यायालय से 5 वर्ष कारावास तथा 20000 रुपए जुर्माने की सजा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदय शंकर सिंह के निर्देशन में जनपदीय मोनिटरिंग सेल द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए आज दिनांक 07.04.2021 को अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र रजनेश निवासी सेलार थाना कोतवाली देहात जिला एटा संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1154/18 धारा 363 भा0द0वि0 व 8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा को दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय स्पे0 जज (एक्सक्लूसिव पाक्सो एक्ट) एटा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 5 वर्ष के कारावास एवं ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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