काशी मंदिर-मस्जिद केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को झटका, पक्षकार बनने की याचिका ख़ारिज

काशी मंदिर-मस्जिद केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को झटका, पक्षकार बनने की याचिका ख़ारिज

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विश्वनाथ मंदिर पक्ष की ओर से खुद को वादमित्र बनाने की प्रार्थना की थी. कई तारीखों तक चली बहस को सुनने और आपत्तियों का अवलोकन करने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.

बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. जिस पर पहले से मौजूद वाद मित्र ने मौखिक आपत्ति जताई, जिस पर कोर्ट ने सभी दूसरे पक्षों से अपनी-अपनी लिखित आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया. इसके बाद कई तारीखों पर इस याचिका को कोर्ट ने सुना और याचिका खारिज कर दी.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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