जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न

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एटा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार आज दिनांक 15-02-2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वाधान में जिला कारागार एटा में निरूद्ध बन्दियों हेतु वर्चुअल विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव द्वारा विधिक जागरूकता शिविर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित किया गया। शिविर के मुख्य उद्देश्य हेतु सचिव जिला सेवा प्राधिकरण जिला कारागार एटा में निरूद्ध बन्दियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा उनकी समस्याओं को सुना गया तथा भारत के संविधान में दिए गए कर्तव्यों की शपथ दिलायी।
सचिव द्वारा निरूद्ध बन्दियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए बताया कि वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें सामान्य दूरी का पालन करें। छीकते एवं खाँसते समय अपने मुँह पर कपड़ा तथा रुमाल आदि अवश्य बाँधे। हरपल अपने चेहरे पर मास्क लगायें रखें तथा बन्दियों को यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को साबुन से धोते रहें अथवा सेनिटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वयं को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त चिकित्सक से सम्पर्क करें। सचिव द्वारा निरूद्ध बन्दियों को बताया कि यदि आपको जेल में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वहाँ हमारे नियुक्त किये गए पराविधिक स्वयं सेवकों को अपनी समस्या बताएं। सचिव द्वारा इस शिविर में जिला कारागार एटा में निरुद्ध बन्दियों को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षित रखने के संबंध में अधीक्षक जिला कारागार एटा द्वारा की गयी व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गयी

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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