
जेल में ही रहेंगे अखिल गोगोई, CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन मामले में नहीं मिली जमानत
उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ असम में हिंसक प्रदर्शन में कथित संलिप्तता के मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई की जमानत मंजूर करने से आज इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यामूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, हम इस चरण पर इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे.
पीठ ने वकील रुणामणि भुइयां से कहा कि याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत आ सकता है. गोगोई ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कथित भूमिका संबंधी मामले में जमानत याचिका खारिज करने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सात जनवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी.
कृषक मुक्ति संग्राम परिषद एवं राइजोर दल के नेता गोगोई को 12 दिसंबर, 2019 में एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया था और वह तब से गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है. यह मामला बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था.