4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 : रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के नियमों के लेकर अगर हैं कन्फ्यूज तो पूरी जानकारी यहां पढ़ें

 

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. हालांकि इस दौरान कई तरह की रियायतें दी गई हैं. लेकिन ये सभी छूटें इस आधार पर तय होंगी कि आपका इलाका या जिला कि जोन में आता है. दरअसल सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया है. उन जोन के हिसाब से तय किया गया है कि कहां कितनी छूट देनी है. दरअसल इस बार के लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से सब कुछ एक बार दोबारा शुरू करने का प्लान है. कुल मिलाकर इस बार का लॉकडाउन पहली दो बार की तरह सख्त नहीं होगा. ग्रीन और रेड जोन में आने वाले जिलों में इस बार काफी रियायतें दी जा रही हैं.

4 मई से 17 मई तक क्या बंद रहेगा (सभी जोन में)

  • हवाई, मेट्रो और रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर, होटल-बार और रेस्त्रां, मॉल, सिनेमा हॉल, मंदिर-मस्जिद और चर्च सहित सभी पूजा स्थल, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां और खेलकूद. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिना जरूरी काम के बाहर निकलने पर पाबंदी.
  • 10 साल से छोटे बच्चों, 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के बाहर जाने पर रोक रहेगी.

ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में क्या रहेगी छूट

  • ऊपर दिए गए प्रतिबंधों के अलावा कोई और पाबंदी लागू नहीं होगी.सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की पूरी छूट रहेगी. एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन में बसें आ जा सकती हैं. लेकिन बसों में 50 फीसदी से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए. सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी. अमेनजन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियां ऑनलाइन डिलेवरी कर सकती हैं.

रेड जोन में आने वाले जिलों के नियम

  • रिक्शा, ओला, उबर, टैक्सी चलाने की इजाजत नहीं है. सलून, ब्यूटी पॉर्लर और स्पा बंद रहेंगे. जरूरी काम के लिए  निजी वाहन वाहन से आने जाने की अनुमति होगी. कार में ड्राइवर के अलावा दो ही लोग बैठ सकेंगे. दोपहिया वाहन में एक शख्स बैठ सकेगा यानी पीछे कोई नहीं बैठ पाएगा. जरूरी सामान, उपकरण, आईटी हार्डवेयर की दुकानों को छूट, आद्यौगिक गतिविधियों में उत्पादन करने वाली यूनिटों को छूट.
  • मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए छूट. मीडिया, निजी सुरक्षा गार्डों, कॉल सेंटर, आईटी सेवाओं को छूट.
  • शहरी इलाकों में मजदूरों को रखने वाली साइट पर कंस्ट्रक्शन के काम की इजाजत.
  • शहरी इलाकों में कॉलोनी, रिहायशी जगहों में एकल दुकानों को खोलने की इजाजत.
  • 33 फीसदी स्टाफ के साथ निजी ऑफिस खोले जा सकेंगे. उप सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारियों के ऑफिस खुलेंगे. अन्य स्टाफ में केवल 33 फीसदी ही लोग आ सकेंगे.
  • ग्रामीण इलाकों में बफर एरिया और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों में छूट.

ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों के नियम

  • ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाओं में एक ही सवारी बैठाने की इजाजत है. दोपहिया वाहन में पीछे सवारी बैठाने की इजाजत है. कुछ सेवाओं के लिए जिले से दूसरे जिले आने-जाने की इजाजत होगी.

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