विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी हेतु कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना 15 /12 /20 से 31/01/ 21 तक

लखनऊ।

विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी हेतु कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना 15 /12 /20 से 31/01/ 21 तक

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के समस्त जिलों में एलएल वी 2-वाणिज्यिक, एल एम वी4 b- निजी संस्थान, एलएमवी 6-औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी हेतु कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना 15 /12 /20 से 31/01/ 21 तक लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विद्युत बकाए के सर चार्ज पर 100% की छूट दी जाएगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को उनके माह नवंबर 20 तक के विद्युत बीजक में प्रदर्शित मूल धन राशि का 30% तथा दिनांक 30 /11/20 के उपरांत के वर्तमान देयो के साथ जमा करना होगा। जिसके उपरांत ही उनका पंजीकरण पूर्ण होगा। इस योजना के अंतर्गत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले विद्युत उपभोक्ता भी शामिल किए गए हैं जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध राजस्व निर्धारण कर बिल निर्गत कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत सभी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संपन्न होंगी। विद्युत उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता या उपखंड अधिकारी कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं upenergy.in पर भी पंजीकरण करवा सकते हैं।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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