कंप्‍यूटर बाबा की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

कंप्‍यूटर बाबा की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

जबरन घर में घुसकर एक व्यक्ति पर तलवार से हमले के प्रयास के मामले में जिला अदालत ने विवादास्पद धार्मिक नेता कंप्‍यूटर बाबा को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद नामदेव दास त्यागी यानि कंप्‍यूटर बाबा की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके साथ ही 54 वर्षीय धार्मिक नेता को 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है.

इससे पहले, एक दिन की पुलिस हिरासत अवधि खत्म होने के बाद शहर की एरोड्रम थाना पुलिस ने कंप्‍यूटर बाबा को अदालत में पेश किया था. अधिकारियों ने बताया कि एरोड्रम थाने में दर्ज मामले में कंप्‍यूटर बाबा और उनके कुछ साथियों पर आरोप है कि उन्होंने राजेश खत्री नाम के व्यक्ति के घर में जबरन घुसकर ना केवल उससे गाली-गलौज और मारपीट की बल्कि उस पर तलवार से हमले का प्रयास भी किया. खत्री का आरोप है कि यह घटना करीब डेढ़ महीने पहले इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कंप्‍यूटर बाबा के अम्बिकापुरी एक्सटेंशन स्थित आश्रम में चलने वाली अनैतिक गतिविधियों को लेकर विवादास्पद धार्मिक नेता के सामने आपत्ति जताई थी.

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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