गंजडुंडवारा में हुई दहेज हत्या में सास को 10 वर्ष की सजा

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गंजडुंडवारा में हुई दहेज हत्या में सास को 10 वर्ष की सजा
कोर्ट ने सास पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
आगरा के निसार अहमद ने अपनी पुत्री नरगिस का विवाह गंजडुंडवारा के बरैठी गांव में मुजीब के साथ किया था। नरगिस से ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। 19 दिसंबर की शाम आठ बजे ससुराल वालों ने नरगिरस को केरोसिन आयल डालकर जला कर मार दिया। निसार अहमद की तहरीर पर गंजडुंडवारा पुलिस ने सास बिस्मिल्ला बेगम, पति मुजीम, ताज मोहम्मद समेत छह लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या और उत्पीड़न आदि के मामलों में मुक्कदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। एडीजे कोर्ट कक्ष संख्या एक में इस मामले की सुनवाई हुई। एडीजे कृपाशंकर शर्मा ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। जिसके बाद उन्होंने सास बिस्मिल्ला बेगम को नगरगिस की दहेज हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने बिस्मिल्ला बेगम को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि बिस्मिल्ला बेगम के द्वारा जेल में बिताई अविध सजा में शामिल की जाएगी।

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निशाकांत शर्मा (सहसंपादक)

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