
बरेली, लखनऊ। अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठकर सफर करने वालों के लिए भी हेलमेट नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। बाइक चालक के साथ सहयात्री के हेलमेट न लगाने पर भी ऑनलाइन ई-चालान किया जाएगा।
यातायात विभाग चालान प्रणाली को अपडेट कर रहा है। इसमें पीछे बैठे सहयात्री द्वारा हेलमेट न पहनने के उल्लंघन का विकल्प जोड़ा जाएगा। इसके बाद चालान ऐप, ITMS कैमरों और फोटो के आधार पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।
नए प्रावधान के तहत सहयात्री के हेलमेट उल्लंघन पर निर्धारित चालान राशि का भुगतान वाहन स्वामी को करना होगा। यानी बाइक पर पीछे बैठने वाले की लापरवाही का असर सीधे वाहन मालिक की जेब पर पड़ सकता है।
हालांकि, दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना पहले से ही अनिवार्य है, लेकिन अब इस नियम के पालन को लेकर निगरानी और ई-चालान व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है।