
बरेली । अवैध निर्माण करने वालों पर बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। थाना बारादरी क्षेत्र में BDA की प्रवर्तन टीम ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए बिना नक्शा पास कराए खड़े किए जा रहे दो बड़े व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया है। प्राधिकरण की इस सख्त कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मच गई है।
उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत BDA की टीम ने बारादरी इलाके में दो अलग-अलग जगहों पर बड़ी सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया:
पहली कार्रवाई: सैटेलाइट बस स्टैंड के पास तरुण गुप्ता द्वारा लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना अनुमति व्यावसायिक भवन बनाया जा रहा था, जिसे BDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर सील कर दिया।
दूसरी कार्रवाई: स्टेडियम रोड पर सेंट फ्रांसिस स्कूल के निकट अभिषेक गुप्ता द्वारा करीब 800 वर्ग मीटर के बड़े भूखंड पर अवैध रूप से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा था। टीम ने इस अवैध निर्माण पर भी ताला जड़ते हुए सीलबंद कर दिया।
बरेली विकास प्राधिकरण ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि शहर में बिना स्वीकृति के हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग अभियान बिना किसी रियायत के जारी रहेगा।
इसके साथ ही BDA ने आम जनता से भी अपील की है कि कोई भी प्लॉट, दुकान या मकान खरीदते समय विक्रेता से प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शा और वैधानिक दस्तावेज जरूर जांच लें, ताकि भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।