
बरेली। विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सुभाषनगर और कैंट क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान करीब 9,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे अवैध विकास कार्य को ध्वस्त किया गया।
प्राधिकरण के अनुसार, थाना सुभाषनगर क्षेत्र के ग्राम करेली में बब्लू पटेल, वीरेश साहू आदि द्वारा करीब 3,000 वर्गमीटर भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, सड़क एवं बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
वहीं थाना कैंट क्षेत्र के ग्राम बुखारा, आईटीबीपी के सामने पोषाकी लाल शर्मा उर्फ पंडित जी द्वारा करीब 6,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन कर सड़क, नाली, बाउंड्रीवाल आदि का निर्माण कराया जा रहा था।
बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों अवैध कॉलोनियों में किए गए विकास कार्यों को ध्वस्त कराया।
बीडीए की दो टूक—पहले मानचित्र स्वीकृत कराएं, फिर करें निर्माण
प्राधिकरण ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण अथवा प्लॉटिंग अवैध मानी जाएगी और उसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण समेत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भवन या भूखण्ड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति और वैधता की पुष्टि अवश्य करें, ताकि बाद में कार्रवाई अथवा आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।