
बरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जनस्वास्थ्य के मद्देनजर चनेहटी स्थित भारत इंटरप्राइजेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिष्ठान से लिए गए ‘क्लासिक प्योर’ ब्रांड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के नमूने की राजकीय खाद्य विश्लेषक, लखनऊ की जांच रिपोर्ट में पानी को अधोमानक और मानव उपयोग के लिए असुरक्षित पाया गया। रिपोर्ट में पानी में कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया तथा यीस्ट एवं मोल्ड की मौजूदगी सामने आई है। इसके साथ ही टीडीएस, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार 24 जून 2026 को अंतर्जनपदीय खाद्य सचल दल के सदस्य एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.के. दीक्षित ने ग्राम चनेहटी, डाकघर चनेहटी, थाना कैंट स्थित भारत इंटरप्राइजेज से खाद्य कारोबारकर्ता एवं लाइसेंसधारी मो. रजा पुत्र ताहिर अली के प्रतिष्ठान से ‘क्लासिक प्योर’ ब्रांड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का नमूना लिया था। यह नमूना निर्माता के मूल पैक से लिया गया था और जांच के लिए भेजा गया था। नमूने को FSDA/UP/942215/2026-27 संख्या दी गई थी।
राजकीय खाद्य विश्लेषक, लखनऊ की ओर से जारी जांच रिपोर्ट TC1377926000006588F, दिनांक 14 जुलाई 2026 में नमूना निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा। रिपोर्ट के अनुसार पानी में टीडीएस, मैग्नीशियम और कैल्शियम की स्वीकृत मात्रा नहीं मिली। इसके अलावा कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया तथा यीस्ट और मोल्ड की उपस्थिति पाए जाने के कारण इसे मानव उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया।
संबंधित बैच की बिक्री पर तत्काल रोक
जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जनहित में संबंधित उत्पाद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है। ‘क्लासिक प्योर’ ब्रांड पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के बैच नंबर CP 02 की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त (खाद्य)-II द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(बी) के तहत की गई है।
विभाग का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य असुरक्षित खाद्य पदार्थ अथवा पेयजल की बिक्री को रोकना और आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
फर्म का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित
असुरक्षित पानी को बोतलों में पैक किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत इंटरप्राइजेज का फूड लाइसेंस संख्या 12726009000134 भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य-II एवं लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के प्रावधान तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.8(4) के तहत यह कार्रवाई की गई है।
पुनः जांच के लिए अपील का अवसर
विभाग ने बताया कि खाद्य कारोबारकर्ता को कानून के तहत नमूने की पुनः जांच के लिए अपील करने का अवसर भी दिया गया है। इस संबंध में अभिहित अधिकारी की ओर से पत्र संख्या एफएसडीए/नोटिस/2026-27/9, दिनांक 7 सितंबर 2026 को संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को पत्र प्रेषित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कार्रवाई जनहित और जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत की गई है। विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट में इस सूचना को आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया है।