इश्क में हत्या का मिला इंसाफ , 6 साल बाद आया फैसला , मासूम की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

बरेली। बरेली पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत वर्ष 2020 के चर्चित हत्या एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र का है, जहां 28 जुलाई 2020 को एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी महेश का पीड़ित की नाबालिग बहन से प्रेम संबंध था। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर बदनामी के डर से आरोपी ने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को छिपाने के लिए शव को छत से नीचे फेंक दिया। मामले में हत्या, साक्ष्य मिटाने और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने प्रभावी विवेचना की।
प्रभावी पैरवी के बाद 3 अगस्त 2026 को पॉक्सो-03 न्यायालय, बरेली ने आरोपी महेश को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं ₹25,000 अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000 अर्थदंड तथा धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000 अर्थदंड से दंडित किया। कुल ₹40,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस मामले में प्रभावी पैरवी और अभियोजन के लिए पुलिस अधिकारियों, विवेचक, विशेष लोक अभियोजक तथा न्यायालय पैरवी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सकी।

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पं.सत्यम शर्मा

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