
बरेली। 2021 के चर्चित परगवां हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-01 कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी एवं षड्यंत्र के मामले में दोषी करार दिया।
मामला थाना कैंट क्षेत्र का है, जहां 20 जून 2021 को ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश के चलते मोहम्मद इशहाक अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इस मामले में थाना कैंट पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत ने मोहर सिंह, भगवत पटेल, राहुल उर्फ धीरू और लोकेश पटेल को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तथा विभिन्न धाराओं में अतिरिक्त सजा और जुर्माने से दंडित किया। वहीं षड्यंत्र में शामिल दोषी आशिया को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सभी दोषियों पर कुल ₹3.90 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस मामले में सजा दिलाने में पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मजबूत पैरवी के चलते अभियुक्तों को सजा दिलाई गई, जिसे पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।