
एटा,उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र प्रेमकान्त ने जनपद एटा के युवाओं को सूचित किया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योगो को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने के उददेश्य से उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओ को स्वरोगार से जोडकर नये सूक्ष्म उद्योगो की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में रोजगार सृजन हेतु मान० मुख्यमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना – मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM YUVA) संचालित की गई है। योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रू० 5.00 लाख तक की परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण पर ब्याज अनुदान निर्धारित किया जायेगा। लाभार्थीयो को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू0 5.00 लाख, जो भी कम हो के सापेक्ष बैंक वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत प्रतिशत त्रैमासिक ब्याज का उपादान, वित पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों के लिये दिया जायेगा । परियोजना लागत में लाभार्थी का अंश परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत श्रेणीवार स्वयं लाभार्थी को वहन करना होगा तथा अंशदान फन्ट इन्डेड होगा। योजनान्तर्गत CGTMSE कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 04 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत निगेटिव परियोजनाओं (तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पानमसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखो का विनिर्माण प्लास्टिक केरीबेग 40 माइकोन से कम तथा समय समय पर प्रतिषिद्ध (निगेटिव) श्रेणी में वर्गीकृत उत्पाद ) पर ऋण / अनुदान अनुमन्य नही होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल www.msme.up.gov.in पर आवेदन किये जायेगें ।
उन्होंने बताया कि योजना हेतु पात्रता / शर्ते – आवेदक जनपद का निवासी होना चाहिये। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये। आवेदक की न्यून्तम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिये। इण्टरमीडिण्ट अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी । पूर्व में पीएम स्वःनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।
उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड (मो०न० आधार से जुडा होना चाहिये), फोटो, स्कैन्ड हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योगयता सम्बन्धी प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित शपथ-पत्र, बैकखाता के पासबुक की प्रति, निवास प्रमाण की प्रति, पैन कार्ड, परियोजना रिपोर्ट ।
उन्होंने कहा कि पात्र अभ्यर्थी योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। योजना पूर्णतः ऑनलाइन रूप से संचालित है। इसमें किसी प्रकार का शुल्क देय नही है, योजना की अधिक जानकारी के लिए किसी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र आई०टी०आई० के सामने कासगंज रोड, एटा में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है अथवा दूरभाष सं० 05742-297080, 233487 पर सम्पर्क कर सकते हैं।