
एटा– उपायुक्त उद्योग प्रेमकान्त ने जनपद एटा के युवाओं को सूचित किया है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के शिक्षित च प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना उद्यमी विकास अभियान संचालित की गई है। योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रुपए 5.00 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण पर ब्याज अनुदान निर्धारित किया जायेगा। लाभार्थीयो को परियोजना लागत अथवा रुपए 5.00 लाख, जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम रुपए 5.00 लाख जो भी कम हो के सापेक्ष बैंक / वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत प्रतिशत त्रैमासिक ब्याज का उपादान वित पोषण की तिथि से अगले चार वर्षों वो लिये दिया जायेगा। परियोजना लागत में लाभार्थी का अंशदान फन्ट इन्डेड होगा। योजनान्तर्गत CGTMSE कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी 04 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत निगेटिव परियोजनाओं तम्बाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला अल्कोहल वातायुक्त पेय पदार्थ कार्बोनेनेटड उत्पाद पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैंग (40) माईकान से कम) अथवा भारत पूयं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं होगें। योजनान्तर्गत जनपद की समस्त राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक वित्तीय संस्थाए ऋण वितरण हेतु पात्र होगी योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल www.msme.up.gov.in पर आवेदन आनलाइन किये जायेगें। उन्होंने बताया कि योजना हेतु पात्रता / शर्त- आवेदन जनपद निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक की न्यून्तम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिये, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी, पूर्व में पीएम स्वःनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड (मो०न० आधार से जुडा होना चाहिये), फोटो, सेकेंड हस्ताक्षर, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण की प्रति, स्वप्रमाणित शपथ पत्र, बैंक खाता के पासबुक की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परियोजना रिपोर्ट। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यार्थी योजना में लाभ करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। योजना पूर्णतः ऑनलाइन रूप से संचालित है इसमें किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है. योजना की अधिक जानकारी के लिए किसी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, आई०टी०आई० के सामने कासगंज रोड एटा में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा दूरभाष संख्या – 05742-297080, 233487 पर सम्पर्क कर सकते है।