
अलीगढ़। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद अलीगढ़ मंडल में पहली बार बिना गैंगस्टर मुकदमे के ही अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है। सीजेएम न्यायालय के आदेशानुसार बन्नादेवी क्षेत्र में हुई चोरी के एक मामले में आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली गई।
यह मामला दिसंबर 2024 में दर्ज हुआ था, जिसमें नौ लाख रुपये की चोरी हुई थी। जांच के दौरान आरोपी के पास से 4.88 लाख रुपये नकद, एक केटीएम बाइक और एक आईफोन बरामद हुआ था। पुलिस ने जब्त की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत 2.70 लाख रुपये आंकी है।
सीजेएम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बन्नादेवी पुलिस ने शनिवार को इन संपत्तियों को कुर्क कर जब्त कर लिया। बीएनएस के तहत यह कार्रवाई मील का पत्थर मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत ही अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त की जाती थी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कदम अपराध से अर्जित संपत्तियों पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस कार्रवाई के बाद अन्य अपराधियों पर भी कानून का प्रभाव पड़ेगा और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा।